13 बी के तहत आपसी सहमति से तलाक कितनी जल्दी दायर की जा सकती है


सवाल

विवाह के असंगत व्यवधान के कारण मेरे भाई और उनकी पत्नी लखनऊ में 13 बी के तहत आपसी तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर करना चाहते हैं। वे डेढ़ साल से अलग रह रहे हैं। यदि दोनों पक्ष तैयार हैं तो लखनऊ में याचिका और अन्य आवश्यक कागजात कितनी जल्दी तैयार हो सकते हैं और पहला प्रस्ताव दायर कर सकते है?

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हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए पारिवारिक न्यायालय मे आवेदन कर सकते हैं। यदि दोनों पक्ष अर्थात पति और पत्नी तैयार हैं, और दस्तावेज तैयार हैं तो याचिका एक दिन में तैयार की जा सकती है और अगले दिन ही इसे दायर किया जा सकता है बशर्ते पारिवारिक न्यायालय में दोनों पक्ष और पीठासीन अधिकारी उपलब्ध हों। न्यायालय दोनो पक्षों के बयान को दर्ज करेगा और पुनर्विचार करने के लिए दोनो को 6 महीने का समय देगा। हालांकि, यदि दोनो पक्ष निर्धारित समय के भीतर मुद्दों को हल करने में असमर्थ रहते हैं, तो न्यायालय तलाक का आदेश पारित कर देगा। इसलिए, आपसी सहमति से तलाक लेने मे 6-7 महीने लगते हैं।


 


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