मैं एक गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे प्राप्त कर सकता हूं


सवाल

मुझे कुछ लोगों द्वारा एक मामले में फँसाया गया है और पुलिस कह रही है कि मेरे खिलाफ आरोप गैर-जमानती स्वरूप के हैं। मैं एक गैर-जमानती अपराध में जमानत कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तर (1)


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आपको नियमित जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में आवेदन करना होगा, और यह जमानत देने या नहीं देने के लिए अदालत के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा।

 

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 प्रावधान के अनुसार, आरोपी द्वारा नियमित जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है।

 

जब किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे धारा 437 सीआर के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करना होगा।

 

आमतौर पर निम्नलिखित परिस्थितियों में जमानत खारिज़ कर दी जाती है:

(i) कि आरोपी मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में शामिल है जो है;

(ii) जिस व्यक्ति को पहले मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात साल या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या वह पहले कभी दोषी ठहराया गया था।

(iii) गवाहों को प्रभावित करके न्याय के साथ हस्तक्षेप की संभावना।

 

यदि आरोप पत्र गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिनों के भीतर दायर नहीं किया जाता है तो आरोपी धारा 167 के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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