कॉलेज में शिक्षक द्वारा मानसिक उत्पीड़न के संबंध में
सवाल
उत्तर (1)
महोदया जैसा कि आप इस मामले में उपभोक्ता नहीं हैं इसलिए उपभोक्ता फ़ोरम में मामला दाखिल करने का सवाल नहीं उठता है। दूसरा, जब आप कहते हैं कि आप एक महीने से उससे मिलने नहीं गये हैं, इसलिए वह आपकी उपस्थिति नहीं लगा रहा है और आपको डिग्री नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ क्या है। इसलिए कृपया मुझे आपकी समस्या का यह मीटिंग वाला हिस्सा बताएं क्योंकि मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि क्या उस बैठक में यौन उत्पीड़न के तत्व हैं या यह केवल मानसिक है। तीसरा विश्वविद्यालय के प्रमुख को संबोधित शिकायत दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी में अब एक ऐसी संस्था है जो इस तरह के महिला मुद्दों से निपट सकती है। आप विश्वविद्यालय को किसी भी लिखित वर्णन के बिना अदालत से संपर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे उपयुक्त मंच नहीं माना जाता है। कृपया और अधिक प्रश्न पूछने के लिए मुझे मिल सकती है।
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
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- मेरी गाड़ी फाइनेसर ने बेच दी क्या इसके बाद भी ऊपर कंपनी कोर्ट केस करेंगी क्या मुझे कोर्ट द्वारा क़ानून दोषी ठहराया जायेगा उक्त कार्यवाही से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे नोटिस दिया गया था जिसकी समय अवधि 7दिन की थी लेकिन मुझे वह नोटिस तारीख निकलने के बाद मिला और मेरे द्वारा कुछ रकम जमा कराई गई थी लेकिन उन्होंने कच्चे कागज पर स्लिप बना कर देदी थी उसको अब ये अमान्य ठहरा रहे है उचित सलाह देने की कृपा करें
- मैं एलएनसीटी कॉलेज का विद्यार्थी हूं मैं अपने अपने कॉलेज की फीस भरने में लेट हो गया मेरे ऊपर ₹6000 फाइन लगा दिया गया पहले भी फीस भरने जा चुका हूं फीस वह लेने को तैयार नहीं है बोलते हैं कि आप पहले फाइन भरिए फिर आप फीस जमा करना और मेरे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है में इतना फाइन नहीं दे सकता और में फीस दे रहा हु कॉलेज की ओर मैने सब टीचर से बात कर ली है कोई भी मेरे बात सुनने को तैयार नहीं है और न ही कोई निवारण बता रहा है कृपया मेरे मदद करे प्लेइस
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- जनवरी 2020 में मैंने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया था l जून 2020 में मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के कारण क्लेम आया था जो मुझे मिल गया । सितंबर 2022 में वापस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया था दिसंबर 2022 में कंधे में फ्रैक्चर होने के वापस क्लेम आया परंतु इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया l मेरा प्रश्न यह है कि पहले वाले क्लेम का विवरण ना देने के कारण क्या कंपनी वर्तमान क्लेम को खारिज कर सकती है ? दोनों फ्रैक्चर में कोई संबंध नहीं है क्योंकि पहला फैक्चर मेरे दाएं पैर पैर में हुआ था और वर्तमान फैक्चर दाये हाथ के कंधे में है । दोनों फ्रैक्चर में लगभग ढाई साल से अधिक का अंतर है ।