चेक बाउंस केस में निपटान की प्रक्रिया


सवाल

मेरे खिलाफ पराक्रमय साधन अधिनियम(एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत मामला था। मैंने उस ग्राहक के साथ निपटारा कर लिया है जिसने मुझ पर मामला दायर किया था। मेरे मामले में वारंट जारी हुआ हैं। यदि शिकायतकर्ता मामले को वापस लेता है, तो क्या वारंट हटा दिया जाएगा? क्या उस दिन उस मामले में एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता है या मुझे उस केस की अदायगी फीस देना होगा या कोई शुल्क लागू नहीं है। कृपया मुझे सुझाव दें कि इसे वापस लेने के लिए मामले की प्रक्रिया क्या होगी।

उत्तर (1)


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अगर अदालत ने वारंट जारी किया है तो केवल अदालत इसे रद्द कर सकती है। सुनवाई की तारीख में अन्य पार्टी के साथ अदालत में जाइए और एक बार दूसरी पार्टी के न्यायाधीश के समक्ष अदालत में वह कुल राशि प्राप्त करना स्वीकार कर इस मामले को भी वापस लेने का बयान दे दें, तब अदालत वारंट रद्द कर देगी और साथ ही मामले को वापस लेने की अनुमति देगी।

आवश्यक आवेदन एक प्रक्रिया और अन्य दस्तावेजों को प्रक्रियागत और लागू कानून की आवश्यकता के अनुसार अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता मामले को वापस ले सकता है लेकिन इसके लिए आपके वकील को अदालत को सभी कानून बिंदुओं पर संतुष्ट करना होगा। अदालती फीस की वापसी मामले के स्तर पर निर्भर करेगा।


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