धारा 489 आईपीसी - IPC 489 in Hindi - सजा और जमानत - क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना

अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 489 का विवरण
  2. धारा 489 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 489 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 489 के अनुसार जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

Offence : चोट पहुंचाने के इरादे से संपत्ति के निशान को नष्ट करना या डिफेस करना


Punishment : 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों


Cognizance : गैर - संज्ञेय


Bail : जमानतीय


Triable : कोई भी मजिस्ट्रेट





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IPC धारा 489 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 489 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 489 अपराध : चोट पहुंचाने के इरादे से संपत्ति के निशान को नष्ट करना या डिफेस करना



आई. पी. सी. की धारा 489 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 489 के मामले में 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 489 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 489 गैर - संज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 489 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 489 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 489 जमानतीय है।



आई. पी. सी. की धारा 489 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 489 के मामले को कोर्ट कोई भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।