धारा 454 आईपीसी - IPC 454 in Hindi - सजा और जमानत - कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना।

अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 454 का विवरण
  2. धारा 454 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 454 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के अनुसार जो भी कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करता है,
तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
तथा यदि वह अपराध जिसका आशय चोरी करना हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।

लागू अपराध
1. कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना।
सजा - तीन वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

2. यदि अपराध चोरी है।
सजा - दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह समझौता करने योग्य नहीं है।

Offence : कारावास के साथ दंडनीय अपराध के आयोग के लिए घर-अतिचार या घर तोड़ने के क्रम में गुप्त


Punishment : 3 साल + जुर्माना


Cognizance : संज्ञेय


Bail : गैर जमानती


Triable : किसी भी मजिस्ट्रेट



Offence : यदि अपराध चोरी हो


Punishment : 10 साल + जुर्माना


Cognizance : संज्ञेय


Bail : गैर जमानती


Triable : मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी





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IPC धारा 454 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 454 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 454 अपराध : कारावास के साथ दंडनीय अपराध के आयोग के लिए घर-अतिचार या घर तोड़ने के क्रम में गुप्त



आई. पी. सी. की धारा 454 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 454 के मामले में 3 साल + जुर्माना का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 454 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 454 संज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 454 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 454 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 454 गैर जमानती है।



आई. पी. सी. की धारा 454 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 454 के मामले को कोर्ट किसी भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।