धारा 446 आईपीसी - IPC 446 in Hindi - सजा और जमानत - रात्रौ गॄह-भेदन

अपडेट किया गया: 01 Apr, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


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विषयसूची

  1. धारा 446 का विवरण

धारा 446 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 446 के अनुसार जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गॄह-भेदन करता है, वह रात्रौ गॄह-भेदन करता है, यह कहा जाता है ।


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