धारा 376 आईपीसी - IPC 376 in Hindi - सजा और जमानत - बलात्कार के लिए दण्ड
अपडेट किया गया: 01 Apr, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
विषयसूची
- धारा 376 का विवरण
- आईपीसी की धारा 376 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा पेश किए गए परिवर्तन
- 2018 का आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 में लाए गए परिवर्तन
- आई.पी.सी. की धारा 375 परिभाषित करती है दुष्कर्म को
- क्या है धारा 376?
- यह कानून प्रत्येक स्थिति में लागू होता है
- क्या केवल धारा 376 में ही बलात्कार की सजा दी गयी है
- क्या धारा 376 पत्नी से बलात्कार करने पर भी लागू हो सकती है?
- यदि संबंध आपसी सहमति से बना है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा
- बलात्कार पीड़ितों को सहायता: सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश
- आइये समझते हैं धारा 376 को बलात्कार से जुड़े प्रचलित मामले से
- धारा 376 में वकील की जरुरत क्यों होती है?
- आई.पी.सी. धारा 376 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- धारा 376 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धारा 376 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसारजो भी व्यक्ति, धारा 376 के उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है और इस तरह के अपराधिक कृत्य के दौरान लगी चोट एक महिला की मृत्यु या सदैव शिथिल अवस्था का कारण बनती है तो उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास जो कि बीस साल से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ा या जा सकता हैं, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा।
किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिये भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। तो क्या है धारा 376 और क्या हैं इसके तहत सजा का प्रावधान, आइए चर्चा करते हैं- ^
^आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
लागू अपराध
1. बलात्कार
सजा - 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।
2 एक पुलिस अधिकारी या एक सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य या जेल के प्रबंधन / कर्मचारी, रिमांड घर या अन्य अभिरक्षा की जगह या महिला / बच्चों की संस्था या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार द्वारा बलात्कार या किसी अस्पताल के प्रबंधन / कर्मचारी द्वारा बलात्कार और बलात्कार पीड़ित के किसी भरोसेमंद या प्राधिकारिक के व्यक्ति द्वारा जैसे किसी नज़दीकी संबंधी द्वारा बलात्कार|
दंड - 10 साल से कठोर आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए) + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
आईपीसी की धारा 376 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा पेश किए गए परिवर्तन
निर्भया मामले द्वारा उत्पन्न आक्रोश के बाद, 2013 के आपराधिक संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसने बलात्कार की परिभाषा और सजा में महत्वपूर्ण संशोधन किए, जो पहले अपर्याप्त पाए गए थे। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अन्य अपराधों को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा विकसित करने में विधायिका के विचार के प्रस्तावों को इकट्ठा करने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति की स्थापना की गई थी। कम समय में, समिति को लगभग 80,000 सिफारिशें प्राप्त हुईं, जिन पर विचार-विमर्श किया जाना था। तथाकथित नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, वकीलों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सदस्यों ने ये सिफारिशें भेजीं थीं। प्रस्ताव एक अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) के रूप में बनाए गए थे क्योंकि विधायिका ने संशोधित अधिनियम की शुरूआत को रोकते हुए इसे स्थगित कर दिया था। अधिनियम ने आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया।
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अध्यादेश के तहत बलात्कार के अपराध को एक व्यापक परिभाषा दी गई थी:
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जिसमें पीड़ित के शरीर के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्रवेश को शामिल किया गया था।
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दृश्यरतिकता (वायरिज्म) (धारा 354C) को भी संशोधन द्वारा अपराध बनाया गया था, जो पहले भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं था।
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तस्वीरों, फिल्मों, या मीडिया के अन्य रूपों की रिकॉर्डिंग या देखने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना उनमें चित्रित या प्रदर्शित किए जाने को दृश्यरतिकता के रूप में जाना जाता है।
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धारा 376(2) की उपधारा 1 में सूचीबद्ध परिस्थितियों के अलावा अन्य सभी परिस्थितियों में एक महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड को संबोधित करती है। ऐसी परिस्थितियों में, सजा कम से कम 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास थी, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है।
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उपधारा 2 पुलिस अधिकारियों, लोक सेवकों, सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड को संबोधित करती है। जुर्माने के साथ आजीवन कारावास (यानी, उसके शेष जीवन के लिए कारावास) या कम से कम 10 साल तक की जेल की संभावना है।
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2013 के संशोधन से पहले, भारतीय दंड संहिता ने बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं की थी, जो अब 7 साल है और इसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
2018 का आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 में लाए गए परिवर्तन
वर्ष 2018 में कठुआ बलात्कार मामले की भयानक घटना के बाद, जिसमें 8 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था और सामूहिक बलात्कार किया गया था तो इस अपराध के लिए सजा के आसपास के कानूनों को और अधिक कठोर बनाना समय की आवश्यकता बन गई थी। परिणामस्वरूप, 2018 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया था। निम्नलिखित परिवर्तन धारा 376 में शामिल किए गए थे:
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12 साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करने पर अब कम से कम 20 साल की जेल की सजा, आजीवन कारावास, साथ ही जुर्माना या मौत की सजा हो सकती है।
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12 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा अब आजीवन कारावास, जुर्माना या मौत है।
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16 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार होने पर उन्हें 20 साल तक की जेल या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में ही रखा जाएगा। 16 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल की जेल है।
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आई.पी.सी. की धारा 375 परिभाषित करती है दुष्कर्म को
जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे डरा धमका कर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उस महिला के शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर संभोग करता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं। इसमें चाहे किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं, कानूनन वो बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जायेगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार के अपराध में ही गिना जाता है। इस अपराध को अलग-अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से भारतीय दंड संहिता में इसे धारा 376, 376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376 (घ) के रूप में विभाजित किया गया है।
क्या है धारा 376?
किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें न्यायालय में पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल के बाद इकट्ठे किये गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करते हैं, दलीलों के आधार पर जज अपने अनुभव और विवेक से निर्णय लेते हैं, अंत में अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम सात साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा और आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है। जिससे कि अपराधी को अपने गुनाह का अहसास हो और भविष्य में वह कभी भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध को करने कि कोशिश भी न करे।
यह कानून प्रत्येक स्थिति में लागू होता है
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा (2) के अनुसार यह बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी पुलिस थाने परिसर की सीमा के अंदर और बाहर या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद और आधिकारिक या शासकीय शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करेगा, तो वह भी बलात्कार ही माना जाएगा। यह कानून जेल, चिकित्सालय, राजकीय कार्यालयों, बाल एवं महिला सुधार गृहों पर भी लागू होता है। इस प्रकार के सभी बलात्कार के दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सजा हो सकती है जिसकी अवधि दस वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।
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क्या केवल धारा 376 में ही बलात्कार की सजा दी गयी है
भारतीय दंड संहिता,1860 में बलात्कार के दोषी के लिए धारा 376 में कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है, किन्तु कई परिस्तिथियां ऐसी भी होती हैं जहाँ धारा 376 की सभी शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, तब ऐसी अवस्था में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के तहत कुछ अन्य धाराओं का प्रावधान दिया गया है, जिससे यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से बलात्कार जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया है तो वह अपराधी किसी भी तरह से बच न सके और न्यायलय द्वारा उसे कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की जाये। तो आइये जानते हैं कि धारा 376 के अतिरिक्त वह और कौन सी धारा हैं-
1. 376(क)
जो कोई धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करेगा और ऐसा अपराध कारित करने के अनुक्रम में ऐसी क्षति कारित करेगा, जो स्त्री की मृत्यु कारित करे या स्त्री को लगातार निष्क्रिय स्थिति में बनाये रखे, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष जीवन से होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जायेगा।
2. 376(ख)
जो कोई भी स्वतंत्र रूप से अलग रह रही या अलगाव की घोषणा के उपरांत, अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, वो धारा 376 बी के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी मन जाएगा, जिसकी सजा 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
3. 376(ग)
जब कोई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जेल, रिमांड होम, हिरासत के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए, ऐसी किसी स्त्री, जो की उसकी हिरासत में है या उसके अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस स्त्री को अपने साथ शारीरक सम्बन्ध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लिए अपनी शक्ति का दुरूपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को पांच साल या दस साल की कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।
4. 376(घ)
जहाँ किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक वयक्तियों द्वारा मिलकर या समूह बना कर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा की उसने बलात्कार का अपराध किया है। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायलय द्वारा दण्डित किया जायेगा, जो की बीस साल की कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने के साथ भी दण्डित किया जाएगा। लेकिन ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चो को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा।
5. 376(ङ)
इस धारा में बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा को परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को पहले धारा 376, 376(क), या 376(घ) के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है और वह फिर से वही अपराध करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
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क्या धारा 376 पत्नी से बलात्कार करने पर भी लागू हो सकती है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह के बाद जब संभोग होता है, तो उसे बलात्कार ही माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि संभोग के लिए भले ही लड़की की रजामंदी हो या न हो, तब भी इसे बलात्कार ही माना जाएगा, और ऐसे मामलों में पुरुष को उसके धार्मिक अधिकारों के तहत कोई भी संरक्षण हासिल नहीं है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का कहना था कि, ''15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत एक अपराध है। इस कानून के विषय में कोई अपवाद नहीं हो सकता है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।''
यदि संबंध आपसी सहमति से बना है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती है, तो रिश्ते खराब होने के बाद वह उस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है, चूँकि अपने समाज में यौन संबंध बनाना सही नहीं माना जाता है, तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए अपने प्रेमी या उस व्यक्ति से जिससे वह यौन सम्बन्ध बना रही है, से इंकार नहीं करती है, तो फिर उसे आपसी सहमति से बनाया गया यौन संबंध ही माना जाएगा।
बलात्कार पीड़ितों को सहायता: सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश
दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम बनाम भारत संघ, (1995) 1 एस.सी.सी 14 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि बलात्कार के मामलों में जांच एजेंसी के साथ-साथ अधीनस्थ अदालतें कभी-कभी अभियोजिका के प्रति पूरी तरह से उदासीन रवैया अपनाती हैं और इसलिए, यह कोर्ट ने रेप पीड़िताओं की मदद के लिए ये निर्देश जारी किए हैं:
1. यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायतकर्ताओं को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति का होना महत्वपूर्ण है जो आपराधिक न्याय प्रणाली से अच्छी तरह परिचित हो। पीड़िता के वकील की भूमिका न केवल पीड़िता को कार्यवाही की प्रकृति के बारे में समझाना, उसे मार्गदर्शन के साथ तैयार करना होगा कि वह अन्य एजेंसियों से अलग प्रकृति की सहायता कैसे प्राप्त कर सकती है, उदाहरण के लिए, मानसिक परामर्श या चिकित्सा सहायता। यह सुनिश्चित करके सहायता की निरंतरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता के हित को देखने वाला वही व्यक्ति मामले के अंत तक उसका प्रतिनिधित्व करे।
2. कानूनी सहायता पुलिस स्टेशन में प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यौन उत्पीड़न की पीड़िता पुलिस स्टेशन आने पर व्यथित स्थिति में हो सकती है, इस चरण में जब उससे पूछताछ की जा रही है एक वकील के दिशानिर्देश और समर्थन उसके लिए सहायक होगे।
3. पुलिस का यह कर्तव्य होना चाहिए कि पीड़िता से कोई प्रश्न पूछे जाने से पहले उसे प्रतिनिधित्व के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाए और यह कि पुलिस रिपोर्ट में यह उल्लेख होना चाहिए कि पीड़िता को इस तरह की जानकारी दी गई थी।
4. इन मामलों में कार्रवाई करने के इच्छुक अधिवक्ताओं की एक सूची उन पीड़ितों के लिए पुलिस थाने में रखी जानी चाहिए जिनके मन में कोई विशेष वकील नहीं है या जिनका अपना वकील उपलब्ध नहीं है।
5. पुलिस के आवेदन पर जल्द से जल्द सुविधाजनक समय पर अधिवक्ता की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ितों से बिना किसी अनुचित देरी के पूछताछ की गई है, अधिवक्ताओं को अदालत की अनुमति लेने से पहले पुलिस स्टेशन में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
6. जहां तक आवश्यक हो, बलात्कार के सभी मुकदमों में पीड़िता का नाम गुप्त रखा जाना चाहिए।
7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 38(1) के तहत निहित निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड की स्थापना करना आवश्यक है। बलात्कार पीड़ितों को अक्सर काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
8. अपराधी की दोषसिद्धि पर न्यायालय द्वारा और आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड द्वारा पीड़ितों के लिए मुआवजा दिया जाएगा, भले ही सज़ा हुई हो या नहीं। बोर्ड दर्द, पीड़ा और सदमे के साथ-साथ गर्भावस्था के कारण होने वाली कमाई के नुकसान और बलात्कार के परिणामस्वरूप होने वाले बच्चे के जन्म के खर्च को भी ध्यान में रखेगा।
इसके अलावा, यह राज्य के अधिकारियों और विशेष रूप से, राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्रालय का दायित्व है कि वे अन्य अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाए और अभियोजिका से किस तरह से उपचार दिया जाना चाहिए, क्योंकि यौन उत्पीड़न की पीड़िता को न केवल समाज से बल्कि अधिकारियों से भी पूरी तरह से अलग तरह के व्यवहार की आवश्यकता होती है।
परामर्श ले : भारत में शीर्ष अपराधिक वकीलो से
आइये समझते हैं धारा 376 को बलात्कार से जुड़े प्रचलित मामले से
अपनी आँखों और कानों पर विश्वास ही नहीं होता है जब सुनने और देखने में आता है, की भारत जैसे देश में जहाँ नारी को देवी और लक्ष्मी माना जाता है वहां ऐसी घटना होती है जिससे इंसानियत तक शर्मिंदा हो जाती है, और सुनने वाले की रूह तक काँप उठती है, निर्भया कांड भी कुछ ऐसा ही है-
निर्भया बलात्कार कांड-
16 दिसम्बर, 2012 के दिन दिल्ली शहर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। उस रात एक चलती बस में पांच बालिग और एक नाबालिग दरिंदों ने 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसे जानकर हर देशवासी की रूह कांप उठी। घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने चार आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिसके चलते मंगलवार 18 दिसम्बर, 2012 को ही इस मामले को संसद में बहुत उछाला गया, जहां आक्रोशित सांसदों ने बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड की मांग की। निर्भया की हालत बहुत ज्यादा खराब होने से उसने सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर, 2012 की रात के करीब सवा दो बजे अपना दम तोड़ दिया।
मामला कोर्ट में चल रहा था, मगर इसी बीच 11 मार्च, 2013 को आरोपी बस चालक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। इस जघन्य अपराध में शामिल एक नाबालिग दोषी को बाल सुधार गृह में तीन साल गुजारने के बाद 20 दिसंबर, 2015 को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जनवरी, 2014 को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा और 13 मार्च, 2014 को निचली अदालत द्वारा चारों बालिग आरोपियों को सुनाई गई मौत की सजा पर मुहर लगा दी।
तत्पश्चात 9 जुलाई, 2018 को दोषियों की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा। पुनः 13 दिसंबर, 2018 चारों दोषियों को तुरंत मौत की सजा देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब यहां ये तय किया जाना है कि इन तीनों दोषियों को कब फांसी की सजा दी जानी है।
धारा 376 में वकील की जरुरत क्यों होती है?
यह एक बहुत ही संगीन और गैर जमानती अपराध है, जिसमें कम से कम सात वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ - साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बलात्कार के आरोप में फसा कोई भी आरोपी अपने समाज में किसी को मुँह दिखाने के लायक तक नहीं रह जाता है। ऐसे में एक क्रिमिनल वकील ही ऐसा यन्त्र होता है, जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है, तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है। और ऐसे मामलों में ऐसे किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए जो कि ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो, और धारा 376, जैसे मामलों को उचित तरीके से सुलझा सकता हो। जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं।
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आई.पी.सी. धारा 376 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत क्या अपराध है?
आई.पी.सी. धारा 376 अपराध : बलात्कार
2. आई.पी.सी. की धारा 376 के मामले की सजा क्या है?
धारा 376 के तहत बलात्कार की सजा को अब कम से कम 7 साल तक लाया गया है, जिसे कुछ मामलों में जैसे कि नाबालिग से बलात्कार या किसी लोक सेवक द्वारा बलात्कार, उन मामलों में कम से कम 10 तक है। सजा की अधिकतम सीमा आजीवन कारावास और यहां तक कि गंभीर मामलों में मौत की सजा भी है। दोषी को जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जाएगा।
3. आई.पी.सी. की धारा 376 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 376 संज्ञेय है।
4. आईपीसी की धारा 376 के तहत शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं?
यदि आप या आपका कोई परिचित इस तरह के गंभीर अपराध का शिकार हुआ है, तो प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़ित की चिकित्सा जांच के लिए जल्द से जल्द इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में दी जानी चाहिए। चिकित्सा जांच से अपराध से जुड़े बहुत सारे ठोस सबूत मिलते हैं और इसलिए पीड़ित के पास अदालत में पेश करने के लिए और सबूत होते हैं। धारा 376 के तहत अपराध की प्रकृति संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि न्याय अपना काम करे और त्वरित सुनवाई हो। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को उचित तर्क द्वारा समर्थित होने पर स्वीकार किया जा सकता है।
5. आई. पी. सी. की धारा 376 के अपराध के मामले में अपना बचाव कैसे करें?
आई.पी.सी. की धारा 376 के मामले में बचाव के लिए और अपने आसपास के सबसे अच्छे आपराधिक वकीलों की जानकारी करने के लिए लॉराटो उपयोग करें।
6. आई. पी. सी. की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर-जमानती अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 376 गैर जमानती है।
7. आई.पी.सी. की धारा 376 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?
आई.पी.सी. की धारा 376 के मामले को कोर्ट सत्र न्यायालय में पेश किया जा सकता है।
- अनुभाग का वर्गीकरण
- बलात्कार
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
---|---|---|---|---|
बलात्कार | आजीवन कारावास के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानती | सत्र न्यायालय |
एक पुलिस अधिकारी या एक लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य या एक व्यक्ति के प्रबंधन पर या एक जेल के कर्मचारियों पर जा रहा है द्वारा बलात्कार, रिमांड घर या हिरासत के अंय स्थान या महिलाओं या बच्चे संस्था या प्रबंधन पर या एक व्यक्ति द्वारा एक के कर्मचारियों पर अस्पताल, और बलात्कार व्यक्ति के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार या व्यक्ति के पास रिश्तेदार द्वारा बलात्कार किया | प्राकृतिक-जीवन के लिए कारावास के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानती | सत्र न्यायालय |
सोलह वर्ष से कम आयु की महिला पर दुष्कर्म का अपराध करने वाले व्यक्ति | प्राकृतिक-जीवन के लिए कारावास के लिए 20 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानती | सत्र न्यायालय |
Offence : बलात्कार
Punishment : आजीवन कारावास के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
Cognizance : संज्ञेय
Bail : गैर जमानती
Triable : सत्र न्यायालय
Offence : एक पुलिस अधिकारी या एक लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य या एक व्यक्ति के प्रबंधन पर या एक जेल के कर्मचारियों पर जा रहा है द्वारा बलात्कार, रिमांड घर या हिरासत के अंय स्थान या महिलाओं या बच्चे संस्था या प्रबंधन पर या एक व्यक्ति द्वारा एक के कर्मचारियों पर अस्पताल, और बलात्कार व्यक्ति के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार या व्यक्ति के पास रिश्तेदार द्वारा बलात्कार किया
Punishment : प्राकृतिक-जीवन के लिए कारावास के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
Cognizance : संज्ञेय
Bail : गैर जमानती
Triable : सत्र न्यायालय
Offence : सोलह वर्ष से कम आयु की महिला पर दुष्कर्म का अपराध करने वाले व्यक्ति
Punishment : प्राकृतिक-जीवन के लिए कारावास के लिए 20 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
Cognizance : संज्ञेय
Bail : गैर जमानती
Triable : सत्र न्यायालय
IPC धारा 376 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत क्या अपराध है?
आई. पी. सी. धारा 376 अपराध : बलात्कार
आई. पी. सी. की धारा 376 के मामले की सजा क्या है?
आई. पी. सी. की धारा 376 के मामले में आजीवन कारावास के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना का प्रावधान है।
आई. पी. सी. की धारा 376 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 376 संज्ञेय है।
आई. पी. सी. की धारा 376 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?
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आई. पी. सी. की धारा 376 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 376 गैर जमानती है।
आई. पी. सी. की धारा 376 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?
आई. पी. सी. की धारा 376 के मामले को कोर्ट सत्र न्यायालय में पेश किया जा सकता है।