धारा 233 आईपीसी - IPC 233 in Hindi - सजा और जमानत - सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना

अपडेट किया गया: 01 Mar, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 233 का विवरण
  2. धारा 233 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 233 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 233 के अनुसार जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रव्रिEया के किसी भाग को करेगा, अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

Offence : नकली सिक्के के उद्देश्य के लिए साधन बनाना, खरीदना या बेचना


Punishment : 3 साल + जुर्माना


Cognizance : संज्ञेय


Bail : गैर जमानतीय


Triable : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट





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IPC धारा 233 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 233 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 233 अपराध : नकली सिक्के के उद्देश्य के लिए साधन बनाना, खरीदना या बेचना



आई. पी. सी. की धारा 233 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 233 के मामले में 3 साल + जुर्माना का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 233 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 233 संज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 233 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 233 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 233 गैर जमानतीय है।



आई. पी. सी. की धारा 233 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 233 के मामले को कोर्ट प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।