धारा 173 आईपीसी - IPC 173 in Hindi - सजा और जमानत - समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।

अपडेट किया गया: 01 Apr, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


LawRato

विषयसूची

  1. धारा 173 का विवरण
  2. धारा 173 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 173 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के अनुसार जो भी कोई किसी लोक सेवक जो लोक सेवक के नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, के द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा,
अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा,
अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाएगा,
अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा, जो लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा,
तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा,
अथवा, यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक के आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

लागू अपराध
1. सूचना के समन की तामील, समन का विधिपूर्वक लगाया जाना, या लगे हुए को हटाना, या किसी संशोधन को निवारित करना।
सजा - एक महीने का साधारण कारावास या पांच सौ रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों ।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

2. यदि समन आदि किसी न्यायालय में स्वयं आदि द्वारा हाजिर होने के लिए है।
सजा - छह महीने का साधारण कारावास या एक हजार रूपये का आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

Offence : सेवा को रोकना या नोटिस के किसी भी सम्मन की पुष्टि करना, या जब यह चिपका दिया गया हो, तो इसे हटा दिया जाना या फिर से रोकना


Punishment : 1 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों


Cognizance : असंज्ञेय


Bail : जमानती


Triable : किसी भी मजिस्ट्रेट



Offence : यदि सम्मन आदि, न्याय की अदालत में व्यक्ति, आदि में उपस्थिति की आवश्यकता होती है


Punishment : 6 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों


Cognizance : असंज्ञेय


Bail : जमानती


Triable : किसी भी मजिस्ट्रेट





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IPC धारा 173 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 173 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 173 अपराध : सेवा को रोकना या नोटिस के किसी भी सम्मन की पुष्टि करना, या जब यह चिपका दिया गया हो, तो इसे हटा दिया जाना या फिर से रोकना



आई. पी. सी. की धारा 173 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 173 के मामले में 1 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



आई. पी. सी. की धारा 173 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 173 असंज्ञेय है।



आई. पी. सी. की धारा 173 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?

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आई. पी. सी. की धारा 173 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?

आई. पी. सी. की धारा 173 जमानती है।



आई. पी. सी. की धारा 173 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 173 के मामले को कोर्ट किसी भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।